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इंस्टाग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इसने हिंदू देवी-देवताओं से जुड़े आपत्तिजनक कॉन्टेंट अपने प्लैटफॉर्म से हटा दिए हैं। जस्टिस रेखा पाल्ली ने आईटी रूल्स 2021 को पूरी तरह लागू करने के लिए निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस भी जारी किया है। 

फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि कॉटेंट को पहले ही हटा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नए आईटी कानूनों के तहत फेसबुक ने एक शिकायत अधिकारी की पहले ही तैनाती कर दी है और यही इंस्टाग्राम के लिए भी काम करेंगे। 

याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने कहा था कि इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते समय उन्होंने देखा कि ‘इस्लाम की शेरनी’ नाम के यूजर ने आपत्तिजनक कॉटेंट पोस्ट किया था, जिनमें हिंदू-देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उनके अश्लील कार्टून बनाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जी तुषार राव और आयुष सक्शेना ने कहा कि कॉटेंट को जल्दी से जल्दी प्लैटफॉर्म से हटाया जाए।

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